वेब सीरीज ‘यूपी 77’ की रिलीज पर रोक लगाने से दिल्ली उच्च न्यायालय का इनकार

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 24-12-2025
Delhi High Court refuses to stay the release of the web series 'UP 77'.
Delhi High Court refuses to stay the release of the web series 'UP 77'.

 

नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर कथित रूप से आधारित वेब सीरीज ‘यूपी 77’ की रिलीज पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने इस वेब सीरीज को रिलीज होने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस स्तर पर अदालत द्वारा रिलीज में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, अदालत फिलहाल वेब सीरीज पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने निर्माताओं के बयान को भी रिकॉर्ड में लिया, जिसमें वेब सीरीज को पूरी तरह से काल्पनिक बताया गया और कहा गया कि इसका विकास दुबे के वास्तविक जीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

अदालत ने वेब सीरीज के निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करें कि ‘यूपी 77’ केवल काल्पनिक कहानी है और इसका वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए सात जनवरी, 2026 की तारीख निर्धारित की है।

‘यूपी 77’ वेब सीरीज बृहस्पतिवार को ‘वेव्स’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस वेब सीरीज के माध्यम से कथित तौर पर कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन और अपराधों पर आधारित कहानी दिखाई जाएगी।

गौरतलब है कि विकास दुबे 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस के अनुसार, कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी दुबे ने उज्जैन में आत्मसमर्पण किया था। उसे कानपुर ले जाते समय वाहन पलट गया और दुबे भागने की कोशिश में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

दुबे की पत्नी ने याचिका में कहा था कि वेब सीरीज की रिलीज से उसे मानसिक पीड़ा और सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, अदालत ने फिलहाल वेब सीरीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए निर्माताओं को सार्वजनिक बयान जारी करने के लिए कहा है।