जापानी की हत्या: बांग्लादेश कोर्ट ने चार आतंकियों की मौत की सजा बरकरार रखी

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] • 1 Years ago
जापानी की हत्या: बांग्लादेश कोर्ट ने चार आतंकियों की मौत की सजा बरकरार रखी
जापानी की हत्या: बांग्लादेश कोर्ट ने चार आतंकियों की मौत की सजा बरकरार रखी

 

ढाका. बांग्लादेश की एक अदालत ने रंगपुर जिले में एक जापानी नागरिक की 2015 की हत्या के लिए जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के चार आतंकवादियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है. जस्टिस मोहम्मद मुस्ताफिजुर रहमान और एसएम मसूद हुसैन डोलन की पीठ ने बुधवार को मौत के संदर्भ और अपील याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया.

पीड़ित कुनियो होशी 23 दिसंबर 2011 को बांग्लादेश आया था. हत्या से पहले, होशी रंगपुर के कौनिया उपजिला के काचु अलुतारी गांव में मवेशियों के लिए विशेष घास की खेती कर रहा था. 3 अक्टूबर 2015 को 66 वर्षीय की उसके खेत के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

चार दोषी आतंकवादियों में मसूद राणा उर्फ मामून (21), लिटन मिया उर्फ रफीक (23), सखावत हुसैन (32) और अहसान उल्लाह अंसारी उर्फ बिप्लब (24) शामिल हैं. लेकिन अदालत ने एक अन्य दोषी 34 वर्षीय इशाक अली की सजा को पलट दिया, जिसे निचली अदालत ने भी मौत की सजा सुनाई थी. रंगपुर स्पेशल कोर्ट के जज नरेश चंद्र सरकार ने इस मामले में 28 फरवरी 2017 को पांचों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी. होशी की हत्या से ठीक एक हफ्ते पहले ढाका के गुलशन इलाके में इटली के नागरिक सीजर तबेला की हत्या कर दी गई थी.