सऊदी राजधानी रियाद में किराएदारों के लिए राहतभरी खबर

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 26-09-2025
Good news for tenants in the Saudi capital, Riyadh
Good news for tenants in the Saudi capital, Riyadh

 

रियाद

सऊदी राजधानी रियाद में किराएदारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, रियाद में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के किराए में आगामी पाँच वर्षों तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यह आदेश 25 सितंबर से प्रभाव में आ चुका है। इसका उद्देश्य किराया बाजार में स्थिरता लाना और मकान मालिकों व किराएदारों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

सऊदी गजट के मुताबिक, यह नियम रियाद के सभी शहरी इलाकों में लागू होगा और इसमें पुरानी और नई दोनों प्रकार की संपत्तियाँ शामिल होंगी। विशेष परिस्थितियों में यह नीति रियाद से बाहर के शहरों और प्रांतों में भी लागू की जा सकती है, बशर्ते कि रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी और आर्थिक एवं विकास मामलों की परिषद से इसकी मंज़ूरी ली जाए।

खाली पड़ी संपत्तियों के मामले में यह तय किया गया है कि जिन इकाइयों को पहले कभी किराए पर नहीं दिया गया, उनके लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी बातचीत से प्रारंभिक किराया तय कर सकते हैं। हालांकि, जिन संपत्तियों का पहले से कोई अनुबंध मौजूद है, उनका किराया पिछले अनुबंध के अनुसार ही रहेगा।

सरकार ने सभी किराए के अनुबंधों का "एज़ार" (Ejar) प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण के बाद अगर किसी भी पक्ष को अनुबंध में कोई गलती दिखाई देती है, तो उन्हें 60 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। इस अवधि के बाद अनुबंध में दर्ज जानकारी को अंतिम और मान्य माना जाएगा।

इसके अलावा, नए नियम के तहत अब रियाद में किराए के समझौते स्वतः नवीनीकृत होंगे। यानी यदि किरायेदार आगे भी उसी संपत्ति में रहना चाहता है, तो मकान मालिक को अनुबंध को नवीनीकृत करना होगा। हालांकि कुछ परिस्थितियों में, जैसे किराया समय पर न देना, संपत्ति की सुरक्षा में कोई गंभीर कमी होना, या मकान मालिक का स्वयं या किसी करीबी का संपत्ति का उपयोग करना, समझौते को आगे न बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

नए आदेश में कुछ अपवादों का भी प्रावधान किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि संपत्ति में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण या मरम्मत का कार्य चल रहा हो, या अंतिम किराया अनुबंध वर्ष 2024 से पहले किया गया हो, तो मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह पहल रियाद में रहने वाले किराएदारों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा मिलेगा।