नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने धन शोधन मामले की जांच के तहत पश्चिम बंगाल के निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख, उनके भाई और दो कथित सहयोगियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया है.
अभियोजन शिकायत में नामित अन्य लोगों में एसके अलोमगीर (शाहजहां के भाई) के अलावा शिब प्रसाद हाजरा और दीदार बोक्श मोल्ला शामिल हैं. कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है. सीबीआई ने भी इस सप्ताह शेख और कुछ अन्य के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया था.
ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि शेख ने ‘भूमि हड़पने, अवैध मछली पालन/व्यापार, ईंट के खेतों पर कब्जा करने, ठेकों के लिए गुटबाजी, अवैध कर/लेवी वसूलने, भूमि सौदों पर कमीशन आदि के इर्द-गिर्द घूमता एक आपराधिक साम्राज्य बनाया था.’
निलंबित टीएमसी नेता, उनके भाई और उनके दो कथित सहयोगियों को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एजेंसी इस मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है.
शेख को ईडी ने 30 मार्च को एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ द्वारा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया था, जब वे 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखली में उनके परिसर की तलाशी लेने गए थे. यह मामला राज्य में पीडीएस राशन वितरण में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है.
शेख और उसके साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की ताजा जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ धमकी देने, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, जमीन हड़पने आदि के आरोपों में दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजी है. ईडी ने कहा कि उसने मामले में स्थानीय किसानों, आदिवासियों, मछली व्यापारियों, एजेंटों, निर्यातकों, भूस्वामियों और ठेकेदारों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं और शेख और आलमगीर की तीन एसयूवी भी जब्त की हैं. ईडी के अनुसार, इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुल ‘अपराध की आय’ 288.20 करोड़ रुपये आंकी गई है.
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