करनाल (हरियाणा)
हरियाणा की जेलों में वोकेशनल ट्रेनिंग, ओपन-एयर जेल और एजुकेशनल पहलों के साथ सुधार हो रहे हैं। हरियाणा के जेल महानिदेशक ने कहा कि जेलों में गैंगस्टर कल्चर को प्रभावी ढंग से रोका गया है।
हरियाणा के जेल महानिदेशक, आलोक कुमार रॉय ने कहा कि गैंगस्टर कल्चर, जिसे पहले ग्लैमरस बनाया जाता था, उसे कंट्रोल कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन जब्त करने और फिरौती के कॉल के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है, जो पहले आम बात थी।
उन्होंने कहा, "हमने गैंगस्टर गतिविधियों को बहुत कुशलता से कंट्रोल किया। जेल से मोबाइल फोन जब्त करने या फिरौती के कॉल के बारे में कोई शिकायत नहीं आई।"
उन्होंने आगे बताया कि उनके ज्वाइन करने के बाद गैंग को जेल के अंदर बनने से रोकने के लिए गैंगस्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया था।
"मेरे ज्वाइन करने के बाद, लगभग 50 गैंगस्टरों को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया।"
उन्होंने बताया कि इस स्तर का ट्रांसफर पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन गैंगस्टर कल्चर को रोकने के लिए ऐसा किया गया।
रॉय ने कहा कि इसे लागू करने का एक तरीका यह था कि गैंगस्टरों के साथ भी दूसरे कैदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए।
उन्होंने कहा, "गैंगस्टर कल्चर को कंट्रोल करने के लिए, हमने इन गैंगस्टरों को वही काम दिया जो हम आम कैदियों को देते हैं। उन्हें मेंटेनेंस, साफ-सफाई और स्वच्छता का काम करना पड़ता था।"
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 10वीं, 12वीं, बीए और एमए के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुरू किए गए हैं, और कैदियों का पुनर्वास शुरू हो गया है।
विजुअल्स में हरियाणा जेल द्वारा नए सुधारों के तहत चल रहे सांस्कृतिक उत्सव दिखाए गए।
इस बीच, सुधार के लिए ओपन जेल भी स्थापित की गई हैं, जहां कैदी बाहर काम करने के बाद वापस आकर अपने परिवारों के साथ एक फ्लैट में रहते हैं। हालांकि, जेल के लिए कौन योग्य है, इसके लिए सख्त मानक हैं।
करनाल के सुपरिटेंडेंट लखबीर सिंह बरार ने शनिवार को ओपन-जेल कैदियों के लिए मानदंड और उनके विशेषाधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने ANI को बताया, "करनाल और फरीदाबाद में ओपन जेल शुरू की गई हैं। हरियाणा जेल नियमों, 2022 के तहत, जो कैदी कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें ओपन या सेमी-ओपन जेल में रखने पर विचार किया जाता है... इसके लिए योग्य होने के लिए, कैदी के खिलाफ सिर्फ़ एक ही केस होना चाहिए। इन जेलों में कैदी अपने परिवार और खून के रिश्तेदारों के साथ रह सकते हैं।"