The Supreme Court has sought responses from the Haryana government and the Director General of Police (DGP) in the Gurugram girl rape case.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने गुरुग्राम में चार साल की बच्ची से बलात्कार मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने के अनुरोध से संबंधित याचिका पर हरियाणा सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य से सोमवार को जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 25 मार्च को सभी रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया।
इसके अलावा पीठ ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश से कहा कि वह मामले को असंवेदनशील तरीके से संभालने के आरोपों पर मजिस्ट्रेट से जवाब मांगें।
इससे पहले 20 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
उच्चतम न्यायालय ने मामले की तत्काल सुनवाई के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर गौर करने के बाद सोमवार का दिन तय किया था।
रोहतगी ने अदालत से कहा था कि लड़की ने मजिस्ट्रेट को भयावह घटना का विवरण देते हुए बयान दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया।
रोहतगी ने कहा, ‘‘अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटनास्थल की घेराबंदी नहीं की गई। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया। घरेलू सहायिकाएं भी इसमें शामिल पाई गई हैं।’’