‘व्यावहारिक रुख अपनाएं, हम भारत में हैं’: अदालत ने होटल का लाइसेंस बहाल करते हुए कहा

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 30-07-2026
'Take a practical approach, we are in India': Court says while restoring hotel's licence
'Take a practical approach, we are in India': Court says while restoring hotel's licence

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 बंबई उच्च न्यायालय ने स्वच्छता संबंधी खामियों को लेकर नवी मुंबई के एक चार सितारा होटल का लाइसेंस निलंबित करने का महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का आदेश रद्द कर दिया।

अदालत ने प्रशासन से कहा कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रुख अपनाए कि ‘‘हम भारत में हैं।’’
 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने होटल को राहत देते हुए बुधवार को कहा कि एफडीए का निर्णय दो छोटे कीड़े पाए जाने के आधार पर लिया गया था।
 
अदालत ने कहा कि स्वच्छता, रखरखाव और संचालन के संबंध में समग्र अनुपालन रिपोर्ट ‘‘संतोषजनक’’ होने के बावजूद केवल ‘‘दो कीड़े पाए जाने’’ के आधार पर लाइसेंस का निलंबन जारी रखना उचित नहीं है।
 
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘हम भारत में हैं। हमें व्यावहारिक रुख अपनाना होगा।’’