आवाज द वॉयस /नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 21 जुलाई को उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति की मांग की गई है. एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने 21जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका का उल्लेख किया.
वकील ने कहा कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा वाराणसी सिविल कोर्ट में दायर याचिका 21जुलाई के लिए सूचीबद्ध है. जैन की याचिका में मस्जिद परिसर में कथित तौर पर पाए गए शिवलिंग के दर्शन और पूजा की अनुमति देने और एएसआई को कार्बन डेटिंग करने का निर्देश देने की मांग की गई.
मस्जिद समिति द्वारा आयोग के सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका 21 तारीख को सुनी जाएगी . इसके साथ ही सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया. जिसे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है.
20 मई को, शीर्ष न्यायालय ने 17मई को अपने अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया था. इसमें उसने स्पष्ट किया था कि वाराणसी कोर्ट के उस आदेश की रक्षा की जाए जिसमें शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है.