Strong land law implemented in Uttarakhand after getting the approval of the Governor
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है जिसके साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है .
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि कानून लागू होने के साथ ही प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि व उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोग निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे. उन्होंने कहा कि सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में जनसांख्किीय बदलाव की कोशिशों पर भी रोकथाम लग सकेगी.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ‘सांस्कृतिक व सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने” के लिए सख्त भू-कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया . इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा से यह विधेयक पारित हुआ था. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में लागू भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है. उन्होंने कहा कि व्यापक अभियान चलाकर इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार के अधीन किया जा रहा है.