मुंबई
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि केवल पिछले पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले लोग ही किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मंत्री ने मुंबई में कहा, "मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है।" रिजिजू ने कहा, "अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद हैं।"
मंत्री ने कहा कि नए कानून से अब वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति पर अतिक्रमण सहित दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले से अवगत था।"