नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के फलौदी इलाके में हुई एक दुर्घटना से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जवाब मांगा। इस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और मंत्रालय को नोटिस जारी कर दुर्घटना के कारणों पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
इसने उनसे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और फलौदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर ढाबों की संख्या पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
पीठ ने राजमार्ग की स्थिति और फलौदी में सड़क रखरखाव के लिए सड़क ठेकेदार द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी एक विशिष्ट रिपोर्ट मांगी।
शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में फलौदी में 2 नवंबर को हुई सड़क दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें एक टेंपो ट्रैवलर के एक खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने से 10 महिलाओं और चार बच्चों की मौत हो गई थी।
यह घटना भारत माला राजमार्ग पर मतोडा गांव के पास उस समय घटी जब टेम्पो ट्रैवलर बीकानेर के कोलायत मंदिर से जोधपुर जा रहा था।