एनआईए ने पाक स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों के गुर्गे की अचल संपत्ति जब्त की

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 19-04-2024
NIA seizes immovable property of Pak-based Khalistani terrorists' henchmen
NIA seizes immovable property of Pak-based Khalistani terrorists' henchmen

 

नई दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब में एक घातक मोटरसाइकिल-जनित विस्फोट से संबंधित 2021 के मामले में एक प्रमुख गुर्गे की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसका संबंध पाकिस्तान स्थित कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी हबीब खान उर्फ डॉक्टर और लखवीर सिंह उर्फ रोडे  से है.

एनआईए ने कहा, ‘‘सूरत सिंह उर्फ सुरती, निवासी ग्राम महातम नगर, थाना सदर फाजिल्का, पंजाब की संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है. उक्त संपत्ति में खेवट संख्या 84/78, 93/87, और 95/89 शामिल हैं. कुल क्षेत्रफल 13 कनाल, 17 मरला और 5 सरसाई है.’’

एनआईए ने कहा कि सूरत सिंह, साथ ही पाकिस्तान स्थित ड्रग्स और हथियार तस्कर हबीब खान उर्फ डॉक्टर और नामित आतंकवादी लखवीर सिंह उर्फ रोडे, उस मामले में अब तक एनआईए द्वारा दायर किए गए नौ आरोपियों में से हैं, जिसमें बाइक बम हमलावर मारे गए थे.

इसमें कहा गया है, ‘‘एनआईए जांच से पता चला है कि हबीब खान और रोडे ने भारत में सूरत सिंह और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आईईडी विस्फोट करने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए नार्को-आतंकवादी रैकेट संचालित करने के उद्देश्य से पंजाब में एक आतंकवादी गिरोह बनाया था.’’

इसमें आगे कहा गया कि सूरत सिंह की पहचान आतंकी नेटवर्क में एक प्रमुख एजेंट के रूप में की गई है, जो पाकिस्तान से नशीले पदार्थों, विस्फोटकों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी में शामिल है.

इसमें कहा गया है, ‘‘एनआईए के निष्कर्षों के अनुसार, उसने नाको-टेरर नेटवर्क के एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में आतंकवादी गतिविधियों के लॉजिस्टिक और वित्तीय पहलुओं को सुविधाजनक बनाने के लिए फर्जी आईडी और वर्चुअल नंबरों के साथ-साथ व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों का इस्तेमाल किया. अन्य आरोपी व्यक्तियों को, उन्होंने पाक-आधारित आकाओं के निर्देशों पर आपराधिक साजिशों को अंजाम देने के लिए सहायता प्रदान की.’’

जलालाबाद में बजाज प्लेटिना बाइक में हुए घातक विस्फोट के एक दिन बाद 16 सितंबर, 2021 को पंजाब के फाजिल्का के पुलिस स्टेशन सिटी जलालाबाद में विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला शुरू में दर्ज किया गया था.

इसमें कहा गया है, ‘‘एनआईए ने 1 अक्टूबर, 2021 को मामले को आरसी 24-2021ध्एनआईएध्डीएलआई के रूप में अपने हाथ में ले लिया और फिर से दर्ज किया. एनआईए की जांच और नार्को-आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास जारी हैं.’’

 

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