नई दिल्ली
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित संगठन की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े सीपीआई (माओवादी) मामले में चार और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। एनआईए ने बताया कि तीन आरोपियों की पहचान सुनीता पोटाम, शंकर मुचाकी और दशरथ उर्फ दसरू मोडियाम के रूप में हुई है, जो सीपीआई (माओवादी) के एक प्रमुख संगठन, मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) के पदाधिकारी थे।
एमबीएम को पिछले साल अक्टूबर में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत प्रतिबंधित भी कर दिया था। चौथा आरोपी, मल्लेश कुंजम, सीपीआई (माओवादी) का एक सशस्त्र कैडर था और अभी भी फरार है। इससे पहले, 26 सितंबर को, एनआईए ने स्थानीय भाजपा नेता रतन दुबे की 2023 छत्तीसगढ़ हत्या मामले में दो पिता-पुत्र नक्सली गुर्गों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र में शिवानंद नाग और उनके पिता नारायण प्रसाद नाग पर भारतीय दंड संहिता अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने एक बयान में कहा, "दोनों दुबे की नृशंस हत्या से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए।"
एनआईए की जाँच के अनुसार, "नाग भाकपा (माओवादी) के सक्रिय कार्यकर्ता थे और रतन दुबे के साथ उनकी पहले से ही राजनीतिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी।"
नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के झाराघाटी क्षेत्र के कौशलनार गाँव में एक भीड़ भरे साप्ताहिक बाजार में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता रतन दुबे की कुल्हाड़ियों से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस लक्षित हत्या का उद्देश्य चुनाव में बाधा डालना और स्थानीय लोगों को आतंकित करना था।
एनआईए ने अपनी जाँच के दौरान, सीपीआई (माओवादी) के अधीन कार्यरत पूर्वी बस्तर संभाग के बयानार एरिया कमेटी और बारसूर एरिया कमेटी के सदस्यों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) की भूमिका और संलिप्तता स्थापित की।
एजेंसी, जिसने फरवरी 2024 में जाँच अपने हाथ में ली थी, ने पिछले साल जून में एक आरोपी धन सिंह कोर्राम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। इसके बाद, दो अन्य आरोपियों, सैनुराम कोर्राम और लालूराम कोर्राम को गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया।