हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 02-01-2026
National Road Safety Month begins in Himachal Pradesh
National Road Safety Month begins in Himachal Pradesh

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
हिमाचल प्रदेश सरकार नववर्ष के दिन से शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई गतिविधियों का आयोजन कर रही है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों के प्रति जागरुकता बढ़ाना और मानव जीवन की रक्षा करना है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 
बिलासपुर जिले में परिवहन विभाग द्वारा महीनेभर आयोजित किए जाने वाले ‘सड़क सुरक्षा–जीवन सुरक्षा’ अभियान की शुरुआत के मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि निरंतर सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे जन आंदोलन के रूप में अपनाने की आवश्यकता है।
 
यहां जारी एक बयान में उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाने, क्षमता से अधिक वजन लादकर वाहन चलाने से बचने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने का आह्वान किया।
 
उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन और जागरुकता से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए पांच से सात जनवरी के बीच जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें होंगी, जबकि आठ और नौ जनवरी को सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
 
कुमार ने बताया कि 12 से 14 जनवरी तक तेज गति, लेन अनुशासन और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर विशेष जागरुकता अभियान चलाए जाएंगे। 15 से 17 जनवरी तक परिवहन विभाग चालकों को दुर्घटना रोकथाम उपायों पर विस्तृत मार्गदर्शन देगा।
 
उन्होंने कहा कि 19 से 21 जनवरी के बीच चालकों के लिए विशेष नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे।
 
इसके अलावा, 22 से 24 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों में प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं तथा सड़क सुरक्षा मार्च के माध्यम से छात्रों को जागरूक किया जाएगा। 24 से 26 जनवरी के दौरान नुक्कड़ नाटकों के जरिए आम लोगों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जाएगा।
 
बयान के अनुसार, 29 और 30 जनवरी को टैक्सी, बस, ऑटो, ट्रक चालकों और सामान्य वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित सत्र आयोजित किए जाएंगे।