मुख्तार अंसारी का बेटा बोला, "मेरे पिता को धीमा जहर दिया जा रहा था, हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे"

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 29-03-2024
Mukhtar Ansari's son said,
Mukhtar Ansari's son said, "My father was being given slow poison, we will approach the judiciary."

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली 

गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया था और उन्होंने कहा कि वे न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने कहा, ''हमें इस पर पूरा भरोसा है.''
 
उन्होंने कहा, ''मुझे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में पता चला... लेकिन अब पूरा देश सब कुछ जानता है... दो दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई...'' धीमा जहर देने के आरोप पर हमने पहले भी कहा था और आज भी यही कहेंगे. 19 मार्च को डिनर में उन्हें जहर दे दिया गया. हम न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, हमें उस पर पूरा भरोसा है...'' उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा.
 
"पोस्टमॉर्टम कल किया जाएगा, उसके बाद, वे हमें शव देंगे. फिर हम आगे की प्रक्रिया (दाह संस्कार) करेंगे... मेरे पिता ने धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया है... लगभग पांच डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है (पोस्टमार्टम करने के लिए) बनाया गया,'' उमर अंसारी ने कहा.
 
इस बीच, गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के शव को बांदा के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पांच बार के विधायक के निधन के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया. गुरुवार को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार के समर्थन में दुख व्यक्त किया.
 
"मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि वह मुख्तार अंसारी को माफ कर दें और उनके परिवार और उनके प्रियजनों को धैर्य प्रदान करें. गाजीपुर के लोगों ने अपने पसंदीदा बेटे और भाई को खो दिया. मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जहर दिया गया था. इसके बावजूद, सरकार ने उनके इलाज पर कोई ध्यान नहीं दिया. निंदनीय और अफसोसजनक,'' एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया.
 
समाजवादी पार्टी के नेता अमीके जामेई ने मुख्तार अंसारी की मौत की गहन जांच की मांग की. "हम मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़े हैं... हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है... उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं दी गई... हम घटना की गहन जांच की मांग करेंगे..."
 
कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत पर भी सवाल उठाया. कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "आज मुख्तार अंसारी की जेल में मौत बीजेपी के नेतृत्व वाली यूपी सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है...इसकी गहन जांच होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि क्या हो रहा है..."
अस्पताल से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, खूंखार गैंगस्टर को रात करीब 8:25 बजे अस्पताल लाया गया. विज्ञप्ति में कहा गया है कि मरने से पहले नौ डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी देखभाल की थी.
 
मुख्तार अंसारी के निधन पर शोक जताते हुए समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था, ''पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी का दुखद निधन. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति मिले.'' . विनम्र श्रद्धांजलि !".
 
मंगलवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मंगलवार को छुट्टी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया.
 
अंसारी मऊ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक चुने गए, जिनमें दो बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी शामिल थे. उनके गृह नगर ग़ाज़ीपुर में उनका गहरा प्रभाव था.
 
अप्रैल 2023 में, एमपी एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई. 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उन्हें 13 मार्च, 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
 
इससे पहले दिसंबर 2023 में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 26 साल के कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने का दोषी पाया था और पांच और एक की सजा सुनाई थी. उसके खिलाफ आधे साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
पिछले साल 15 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 73.43 लाख रुपये से अधिक की जमीन, एक इमारत और बैंक जमा राशि कुर्क की थी.