मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 22-09-2025
Money laundering case: SC refuses to interfere with order junking actor Jacqueline Fernandez's plea
Money laundering case: SC refuses to interfere with order junking actor Jacqueline Fernandez's plea

 

नई दिल्ली
 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ईसीआईआर (एफआईआर के समकक्ष) रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी।
 
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, "हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"
 
वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में फर्नांडीज ने हाईकोर्ट के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
 
फर्नांडीज चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थीं।
 
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।