कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री सीमेंट के खिलाफ जांच के आदेश दिए

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 02-01-2026
Ministry of Corporate Affairs orders probe against Shree Cement
Ministry of Corporate Affairs orders probe against Shree Cement

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने सीमेंट विनिर्माता श्री सीमेंट के खिलाफ जांच के आदेश देने के साथ उससे कुछ सूचनाएं मांगी हैं। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 
बांगुर परिवार प्रवर्तित कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे एक जनवरी को मंत्रालय के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, अहमदाबाद से इस संबंध में एक पत्र मिला है।
 
हालांकि, कंपनी ने जांच की प्रकृति या कारणों का खुलासा नहीं किया है। उसने कहा कि मांगी गई जानकारी 'उचित समय पर' उपलब्ध करा दी जाएगी।
 
नियामकीय सूचना के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210(1)(सी) के तहत जांच के आदेश दिए हैं और इसी क्रम में कंपनी से कुछ विवरण मांगे गए हैं। यह धारा केंद्र सरकार को जनहित में किसी कंपनी के मामलों की जांच कराने का अधिकार देती है।
 
इस कानून के तहत, केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए एक या एक से अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है, जो कंपनी के कामकाज की जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं।