कोच्चि
केरल हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें वायनाड लोकसभा उपचुनाव में उनकी जीत को चुनौती दी गई है। यह उपचुनाव पिछले वर्ष हुआ था।
न्यायमूर्ति के. बाबू ने यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रत्याशी नव्या हरिदास की ओर से दाखिल याचिका पर जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन पत्र में अपने और अपने परिवार की संपत्तियों का सही विवरण नहीं दिया और "गलत जानकारी" प्रस्तुत की, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
नव्या हरिदास, जो इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी से पांच लाख से अधिक वोटों से हार गई थीं, ने पुष्टि की कि कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और कांग्रेस नेता को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
उन्होंने बताया कि याचिका पर अब अगली सुनवाई अगस्त में होगी।
भाजपा नेता की याचिका में प्रियंका गांधी के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। उनका आरोप है कि वाड्रा ने अपने और अपने परिवार की विभिन्न संपत्तियों की जानकारी छिपाई, जिससे उन्होंने मतदाताओं को गुमराह किया और उनकी पसंद को प्रभावित करने का प्रयास किया।
गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने राजनीतिक करियर की पहली चुनावी जीत 13 नवंबर 2024 को हुए वायनाड लोकसभा उपचुनाव में दर्ज की थी। उन्हें 6,22,338 वोट मिले थे, जबकि नव्या हरिदास को 1,09,939 वोट के साथ तीसरा स्थान मिला था।