गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 24-04-2026
Guwahati High Court rejects Pawan Khera's anticipatory bail plea
Guwahati High Court rejects Pawan Khera's anticipatory bail plea

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 
 
 
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां होने के उनके आरोपों से जुड़े मामले में दायर की गई थी।
 
कांग्रेस नेता की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। खेड़ा ने यह याचिका सोमवार को दायर की थी, जब उच्चतम न्यायालय ने उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था।
 
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
 
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार के लिए अपनी कार्य सूची में आदेश सुनाने की तारीख तय की थी।
 
इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में आपराधिक मामले दर्ज कराए थे।
 
इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
 
शीर्ष न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी थी और खेड़ा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने को कहा था।