Gujarat ATS arrests Sahdev Singh Gohil for sending sensitive BSF, Indian Navy information to Pakistan
अहमदाबाद
गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने शनिवार को कहा कि उसने गुजरात के कच्छ जिले के एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहदेव सिंह गोहिल को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारतीय नौसेना से संबंधित वर्गीकृत जानकारी को पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गुजरात एटीएस एसपी के सिद्धार्थ ने शनिवार को गिरफ्तारी की पुष्टि की, एक जांच के बाद गोहिल का व्हाट्सएप के जरिए अदिति भारद्वाज नामक एक महिला के साथ संचार का पता चला, जिसे पाकिस्तानी ऑपरेटिव के रूप में पहचाना गया, जहां उसने बीएसएफ और भारतीय नौसेना के स्थलों की संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो साझा किए.
सिद्धार्थ ने बताया, "गुजरात एटीएस ने कच्छ के एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है... हमें सूचना मिली थी कि वह बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़ी जानकारी एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा कर रहा था... आरोपी को 1 मई को प्रारंभिक जांच के लिए यहां बुलाया गया था. पता चला कि जून-जुलाई 2023 के दौरान सहदेव सिंह गोहिल व्हाट्सएप के जरिए अदिति भारद्वाज नाम की लड़की के संपर्क में आया था... उससे बात करते हुए उसे पता चला कि वह एक पाकिस्तानी एजेंट है. उसने बीएसएफ और भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन या नए बने स्थलों की तस्वीरें और वीडियो मांगे. उसने व्हाट्सएप के जरिए तस्वीरें और वीडियो साझा करना शुरू कर दिया."
जांच में पता चला कि गोहिल, जिसे भारद्वाज ने 2023 में संपर्क किया था, 2025 तक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता रहा और अपने कार्यों के लिए वित्तीय मुआवजा प्राप्त करता रहा. गुजरात एटीएस एसपी के अनुसार, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) विश्लेषण ने पुष्टि की कि भारद्वाज से जुड़े व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे, जो जासूसी की सीमा पार प्रकृति को रेखांकित करता है.
गुजरात एटीएस एसपी ने बताया, "साल 2025 की शुरुआत में उसने अपने आधार कार्ड पर सिम कार्ड खरीदा और ओटीपी की मदद से अदिति भारद्वाज के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिवेट किया... इसके बाद बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़े सभी फोटो और वीडियो उस नंबर पर शेयर किए... उसे एक अन्य व्यक्ति ने 40,000 रुपये नकद भी दिए... उसका फोन एफएसएल को भेज दिया गया. अदिति भारद्वाज के नाम से व्हाट्सएप नंबर पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे." सिद्धार्थ के अनुसार, गोहिल और भारद्वाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 और 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है.