नॉर्थ गोवा (गोवा)
मापुसा की एक अदालत ने सोमवार को गोवा के अर्पोरा स्थित नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गिरफ्तार लूथरा बंधुओं—सौरभ और गौरव की पुलिस रिमांड को 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। यह आदेश मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) अदालत ने दिया।
इसके साथ ही अदालत ने क्लब के तीसरे साझेदार अजय गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि 6 दिसंबर को अर्पोरा स्थित इस नाइटक्लब में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
इससे पहले 16 दिसंबर को लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली लाया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। 17 दिसंबर को उन्हें मापुसा JMFC अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की थी।
पीड़ित परिवारों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विष्णु जोशी ने एएनआई को बताया कि मामले में नए खुलासे सामने आए हैं। पुलिस का आरोप है कि लूथरा बंधुओं के ट्रेड लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली पाए गए हैं।
6 दिसंबर को हुए इस अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने क्लब मालिकों के खिलाफ लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्रवाई शुरू की थी। गोवा पुलिस के अनुसार, क्लब में फायरवर्क शो का आयोजन बिना पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के किया गया था।
पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के इस अहम चरण में आरोपियों की गोवा में हिरासत में मौजूदगी जरूरी है। पाटियाला हाउस कोर्ट में दायर अपनी दलीलों में गोवा पुलिस ने कहा कि लूथरा बंधु नॉर्थ गोवा के अर्पोरा क्षेत्र में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के मुख्य मालिक और साझेदार हैं और क्लब के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, अनुमतियों और आयोजनों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था।
पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों को यह जानकारी होने के बावजूद कि रेस्टोरेंट में आपातकालीन निकासी द्वार (इमरजेंसी एग्जिट) मौजूद नहीं थे, उन्होंने फायर शो का आयोजन किया।गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को पुलिस स्टेशन अर्पोरा-अंजुना, नॉर्थ गोवा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125(बी) और 287, सहपठित धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।