गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 24-04-2026
Gauhati High Court rejects anticipatory bail plea of Congress leader Pawan Khera
Gauhati High Court rejects anticipatory bail plea of Congress leader Pawan Khera

 

गुवाहाटी (असम) 
 
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एक FIR के संबंध में दायर की गई थी। इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को कानून के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और गुवाहाटी में पेश होना चाहिए। यह बात उन्होंने तब कही, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़े आरोपों के एक मामले में खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
 
उत्तर दिनाजपुर में ANI से बात करते हुए सरमा ने कहा, "मुझे लगता है कि पवन खेड़ा को कानून के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उन्हें गुवाहाटी आना चाहिए और वहीं आत्मसमर्पण करना चाहिए।" इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत की अवधि मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी। यह ज़मानत उन्हें पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी। खेड़ा ने यह अवधि इसलिए बढ़ाने की मांग की थी, ताकि वह असम में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले किसी भी कोर्ट में जाकर इस मामले में राहत की गुहार लगा सकें। इस मामले में खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप है।
 
यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब असम पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोर्ट ने 10 अप्रैल से शुरू होने वाले एक सप्ताह की अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत दी थी। ज़मानत आदेश के अनुसार, पवन खेड़ा को असम में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले सक्षम कोर्ट में जाकर कानून के अनुसार उचित राहत की मांग करनी होगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम ज़मानत उस मामले में दी थी, जिसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा ने पासपोर्ट और संपत्ति के खुलासे से जुड़े आरोपों के संबंध में दर्ज कराया था।
 
खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं—भारत, UAE और मिस्र के—और दुबई में उनकी कुछ अघोषित आलीशान संपत्तियां हैं, साथ ही USA के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी भी है। सरमा परिवार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन दस्तावेजों को "AI-जनित मनगढ़ंत बातें" करार दिया है, जिन्हें पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूहों द्वारा फैलाया जा रहा है।