ECI ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले सेंट्रल ऑब्ज़र्वर को ब्रीफ किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 05-02-2026
ECI briefs Central Observers to be deployed for forthcoming assembly elections
ECI briefs Central Observers to be deployed for forthcoming assembly elections

 

नई दिल्ली

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए ब्रीफिंग बैठकें आयोजित कीं।
 
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 714 सामान्य पर्यवेक्षकों, 233 पुलिस पर्यवेक्षकों और 497 व्यय पर्यवेक्षकों सहित 1,444 अधिकारियों को ब्रीफिंग बैठकों के लिए बुलाया गया है।
 
ब्रीफिंग बैठकें दो दिनों - 5 और 6 फरवरी - को राष्ट्रीय राजधानी में IIIDEM में तीन बैचों में आयोजित की जा रही हैं।
 
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को ब्रीफ किया।
CEC कुमार ने कहा कि पर्यवेक्षकों को ECI के लिए मार्गदर्शक के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया है।
 
उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति 824 निर्वाचन क्षेत्रों में पूरी चुनाव मशीनरी को ऊर्जा देगी जहां चुनाव होने जा रहे हैं।
 
चुनाव आयुक्त एसएस संधू ने कहा कि पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों के लिए एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए।
 
उन्होंने कहा, "उनके आगमन का अच्छी तरह से प्रचार किया जाना चाहिए, और उन्हें सुलभ रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि मतदाताओं की शिकायतों का तेजी से निवारण किया जाए ताकि पक्षपात की किसी भी धारणा से बचा जा सके।"
 
चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने कहा कि पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ECI के निर्देशों को अक्षरशः लागू किया जाए, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप (VIS) वोटरों को समय पर बांट दी जाएं ताकि चुनाव के दिन उन्हें कोई परेशानी न हो।
 
कमीशन ने एक डाउट-क्लियरिंग सेशन में ऑब्ज़र्वर से भी बातचीत की। कमीशन के सीनियर अधिकारियों ने पांच चुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी रोल तैयार करने और चुनाव कराने के अलग-अलग पहलुओं पर ऑब्ज़र्वर को जानकारी दी।
 
रिलीज़ के अनुसार, कमीशन संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B के तहत मिली पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल ऑब्ज़र्वर नियुक्त करता है, ताकि कमीशन को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिल सके। वे फील्ड लेवल पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी मैनेजमेंट की भी देखरेख करते हैं।