बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाई की मौत पर अबू सलेम को पैरोल देने से इनकार कर दिया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 05-02-2026
Bombay HC denies parole to Abu Salem over brother's death
Bombay HC denies parole to Abu Salem over brother's death

 

मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम को अपने भाई अबू हाकिम अंसारी की मौत पर शोक मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपने पैतृक स्थान पर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सलेम 23 साल से ज़्यादा समय से जेल में है।
 
12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बॉम्बे सीरियल बम धमाकों के मामलों में प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी, और उससे अपनी उम्रकैद की सज़ा के 25 साल पूरे होने के दावों को सही ठहराने के लिए कहा।
 
दोषी बॉम्बे HC द्वारा उसकी सज़ा माफ़ी की याचिका खारिज करने को चुनौती दे रहा था।
इससे पहले, बॉम्बे HC ने उसकी जल्दी रिहाई की याचिका खारिज कर दी थी।
 
अबू सलेम वर्तमान में 1993 के बॉम्बे बम धमाकों और अन्य मामलों में अपनी भूमिका के लिए उम्रकैद की सज़ा काट रहा है। उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह जेल में है।
 
18 सितंबर, 2002 को अबू सलेम को लिस्बन (पुर्तगाल) में हिरासत में लिया गया था। लिस्बन में अपील कोर्ट और पुर्तगाल के संवैधानिक कोर्ट में लंबी कार्यवाही के बाद, अबू सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई, और 10 नवंबर, 2005 को उसकी हिरासत भारतीय अधिकारियों को सौंप दी गई।