"DMK have consistently berated, derided and attacked Sanatan Dharma": Piyush Goyal on Madras HC's verdict on Deepathoon issue
नई दिल्ली
मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए, जिसने तिरुप्परनकुंड्रम मंदिर में "दीपाथून" पर दीपक जलाने के संबंध में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार पर सनातन धर्म का अपमान करने, मजाक उड़ाने और हमला करने का आरोप लगाया।
राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गोयल ने कहा कि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में सनातन धर्म को ही खत्म करने की एक साहसिक और निंदनीय मांग की थी। उन्होंने कहा कि कुछ महीने बाद, भगवान कार्तिकेय और भगवान मुरुगन से जुड़े तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने पर रोक लगा दी गई।
"यह महज़ एक संयोग नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन और DMK के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने लगातार सनातन धर्म का अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है और उस पर हमला किया है। 2 सितंबर 2023 को, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को ही खत्म करने की एक साहसिक और निंदनीय मांग की थी और पहली बार, उसके कुछ महीने बाद भगवान कार्तिकेय, भगवान मुरुगन से जुड़ी तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपक जलाने से रोका गया," उन्होंने कहा।
गोयल ने कहा कि यह बहुत संतोष की बात है कि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों के ऊपर स्थित इस बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर के भक्तों को न्याय दिया है, जहां भगवान मुरुगन निवास करते हैं।
"यह वास्तव में बहुत संतोष की बात है कि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने आज दिए गए एक डिवीजन बेंच के आदेश में, तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ियों के ऊपर स्थित इस बहुत पुराने और प्राचीन मंदिर के भक्तों को न्याय दिया है, जहां भगवान मुरुगन निवास करते हैं। सदियों से, भगवान कार्तिकेय के सम्मान में दीपक जलाए जाते रहे हैं, और सदियों से, हिंदू धर्म ने भगवान का उत्सव मनाया है और दीपक जलाने की इस प्रथा का पालन किया है। इस साल, इसे 4 दिसंबर 2025 को जलाए जाने की उम्मीद थी," उन्होंने कहा।
गोयल ने जोर देकर कहा कि इस संयोग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने 2024 में भी परंपराओं का पालन करने की अनुमति नहीं दी।
उन्होंने आगे कहा कि भक्तों ने तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की और 1 दिसंबर, 2025 को जस्टिस स्वामिनाथन ने फैसला सुनाया, जिन्होंने अपने फैसले में दीपक जलाने की प्रथा को जारी रखने की इजाज़त दी।
DMK की "हिंदू विरोधी" मानसिकता पर ज़ोर देते हुए, गोयल ने कहा कि यह दुख की बात है कि राज्य सरकार ने जज के आदेश के खिलाफ अपील की, जो साफ तौर पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति भेदभाव को दिखाता है।
"इस संयोग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने 24 तारीख को भी उत्सव और परंपरा को जारी रखने की इजाज़त नहीं दी। भक्त न्याय के लिए कोर्ट गए और जस्टिस स्वामिनाथन ने न्याय दिया, जिन्होंने 1 दिसंबर, 2025 को अपने फैसले में दीपक जलाने की प्रथा को जारी रखने की इजाज़त दी... यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने जज के आदेश के खिलाफ अपील की, जो साफ तौर पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ भेदभाव को दिखाता है, जो साफ तौर पर हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। असल में, यह मिस्टर स्टालिन, उनके बेटे और DMK पार्टी और INDI गठबंधन में उनके दोस्तों की नफरत को दिखाता है," गोयल ने आगे कहा।
इस बीच, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को तिरुप्परनकुंड्रम मंदिर में "दीपाथून" पर दीपक जलाने के संबंध में जस्टिस जीआर स्वामिनाथन के आदेश को बरकरार रखा।