दिल्ली पुलिस ने डिमोलिशन ड्राइव वाले इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 07-01-2026
Delhi Police detains a person from demolition drive area
Delhi Police detains a person from demolition drive area

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जहां मंगलवार रात को MCD ने तोड़फोड़ अभियान चलाया था। जब दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति को ले जा रही थी, तो उसने मीडिया को बताया कि वह इलाके से परिचित होने के कारण सिर्फ दवाएं खरीदने जा रहा था। उत्तर प्रदेश का होने का दावा करते हुए, उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे मुड़ने का मौका भी नहीं दिया गया।
 
हिरासत में लिए जा रहे व्यक्ति ने कहा, "मैं बस दवाएं खरीदने जा रहा था, उन्होंने मुझे दूसरा रास्ता लेने के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहां जाना है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी इलाके से परिचित हूं। अब, उन्होंने मुझे मुड़ने का मौका दिए बिना हिरासत में ले लिया है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं यहां काम करता हूं।"
सिटी एस.पी. ज़ोन (CSPZ) के डिप्टी कमिश्नर, विवेक अग्रवाल ने हालिया तोड़फोड़ अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित था और कार्रवाई केवल कोर्ट के आदेश के बाद ही की गई।
 
उन्होंने बुधवार को ANI से कहा, "यह मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में लंबित था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। यह लगभग 36,400 वर्ग फुट था। इसके चारों ओर दो मंजिला दीवार थी और ऊपर एक मंजिला ढांचा बना हुआ था... मस्जिद की ज़मीन सुरक्षित है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पूरी रात मौके पर मौजूद थे। हमारी टीम को पूरी सुरक्षा दी गई थी। रात में पत्थरबाजी की घटना हुई, लेकिन पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। हमने 32 JCB, चार एक्सकेवेटर, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का इस्तेमाल किया। हमारी टीम के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं हुआ।"
 
इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बुधवार को कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानून के अनुसार की गई, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में तोड़फोड़ अभियान और पत्थरबाजी की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही।
 
ANI से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार की गई थी और सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। खंडेलवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों ने कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई की और इस अभियान के दौरान कोई मनमानी कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेशों के बाद की गई। पूरी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई।"
 
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, जहां इलाके में एक आधिकारिक कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ था।
 
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पहचान प्रक्रिया पूरी होने और पर्याप्त सबूत इकट्ठा होने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, स्थानीय प्रतिक्रियाओं में भी तनाव दिखा। एक स्थानीय व्यक्ति ने ANI को बताया, "बारात घर बाद में बनाया गया था; पहले यहां कब्रिस्तान हुआ करता था..." दरगाह के लोगों ने कब्रिस्तान हटाकर बारात घर बनाया। पहले यहां कब्रिस्तान हुआ करता था... यहां बारात घर नहीं बनना चाहिए था।" अधिकारियों ने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस तैनात है।
 
इससे पहले, पुलिस ने बताया कि बुधवार तड़के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण वाली ज़मीन पर MCD के अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान पत्थरबाजी में चार से पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। "कार्रवाई अभी भी जारी है। MCD अतिक्रमण हटा रही है। हमने अपने सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया है।
 
कार्रवाई रात करीब 1 बजे शुरू हुई। MCD ने हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार अतिक्रमण वाली ज़मीन पर अतिक्रमण हटाया। रात में पुलिस पर पत्थर फेंके गए। हमने पीछे हटाने के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर, प्रक्रिया बहुत सुचारू थी। चार से पांच अधिकारी मामूली रूप से घायल हुए। जैसे ही हमें CCTV, ग्राउंड और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेगा, हम अपराधियों की पहचान करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, DCP निधिन वलसन ने कहा।
 
संयुक्त पुलिस आयुक्त, सेंट्रल रेंज, मधुर वर्मा ने ANI को बताया, "अतिक्रमण हटाने के दौरान, कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। स्थिति को मापे हुए, न्यूनतम बल के इस्तेमाल से तुरंत नियंत्रण में लाया गया, जिससे बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई।
 
सिटी S.P. ज़ोन (CSPZ) के डिप्टी कमिश्नर (DC) विवेक अग्रवाल ने कहा, "यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के बाद की गई है। यह कार्रवाई रात भर चली; यह ढांचा 4,000 वर्ग मीटर में फैला था, और इसे गिराने के लिए 32 JCB का इस्तेमाल किया गया। हम मलबा हटाने की कोशिश करेंगे। पत्थरबाज़ी के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और हालात को काबू में किया।
 
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में हालात काबू में हैं और डिमोलिशन ड्राइव को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 7 जनवरी, 2025 की सुबह-सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान के पास, तुर्कमान गेट स्थित फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के आस-पास के कब्ज़े वाले इलाके में डिमोलिशन ड्राइव चलाया, एक आधिकारिक बयान के अनुसार।