दिल्ली उच्च न्यायालय ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल के आदेश को रद्द किया

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 19-12-2025
Delhi High Court sets aside Lokpal order against Mahua Moitra
Delhi High Court sets aside Lokpal order against Mahua Moitra

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

 
 दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
 
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने मोइत्रा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘यह आदेश रद्द किया जाता है। हमने लोकपाल से अनुरोध किया है कि वे संबंधित प्रावधानों के अनुसार एक महीने के भीतर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करें।’’
 
कथित तौर पर पैसे लेकर सवाल पूछने का यह मामला इस आरोप से संबंधित है कि मोइत्रा ने एक व्यवसायी से नकदी और उपहार के बदले सदन में सवाल पूछे थे।
 
मोइत्रा के वकील ने तर्क दिया था कि लोकपाल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में स्पष्ट खामी थी। उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 20(7) का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत मंजूरी देने से पहले लोक सेवकों की राय लेना अनिवार्य है।
 
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि लोकपाल की कार्यवाही में मोइत्रा को दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें केवल टिप्पणी करने का अधिकार है तथा मौखिक सुनवाई का भी अधिकार नहीं है।