नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की शिकायत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए तीन दिन के भीतर कार्रवाई करें।
सलमान खान ने उच्च न्यायालय का रुख इस आशय से किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स उनके नाम, तस्वीरें, व्यक्तित्व और पहचान का अनधिकृत उपयोग न करें और उनके पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा हो।
न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह उन अन्य संस्थाओं के खिलाफ विस्तृत अंतरिम स्थगन आदेश पारित करेंगी जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं हैं लेकिन अभिनेता की छवि और पहचान का अनधिकृत उपयोग करके माल बेच रही हैं।
उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को निर्देश दिया कि वे खान की याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत शिकायत के रूप में देखें और आवश्यक कदम तीन दिन के भीतर उठाएं।अदालत ने कहा कि यदि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को किसी लिंक के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे खान को सूचित करें।
न्यायाधीश ने वरिष्ठ वकील संदीप सेठी, जो खान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को याद दिलाया कि एक अन्य मामले (अजय देवगन मामला) में अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस प्रकार के मामलों में plaintiffts को पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी, फिर अदालत का रुख करना होगा।
समान रूप से, तेलुगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा याचिका में भी अदालत ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को याचिका को IT नियमों के तहत शिकायत के रूप में लेने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
अदालत ने अन्य संस्थाओं के खिलाफ राहत के लिए प्रतिवादी ई-मार्केटप्लेस और उनके द्वारा बेचे जा रहे माल की जानकारी मांगी।न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 18 मई, 2026 के लिए निर्धारित की।पर्सनैलिटी राइट्स, जिन्हें पब्लिसिटी राइट्स भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति की छवि, नाम या पहचान की सुरक्षा, नियंत्रण और उससे लाभ कमाने का अधिकार है।
हाल ही में बॉलीवुड कलाकार ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ़ लिविंग’ संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने भी अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था और उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की गई।