बरेली (उप्र)
बरेली की अदालत ने बरेली दंगों के आरोपियों मौलाना तौकीर रजा और नदीम खान को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है। यह जानकारी अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता महेश सिंह यादव ने शुक्रवार को दी।
अधिवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत में जमानत आवेदन दायर किया था। अदालत ने बृहस्पतिवार को यह जमानत देते हुए आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी बिना जांच अधिकारी की अनुमति के शहर नहीं छोड़ सकेंगे। यदि आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच अधिकारी अदालत में उनकी जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
महिला पुलिस थाने की उपनिरीक्षक कोमल कुंडू ने 26 सितंबर को तौकीर रजा, नदीम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मौलाना तौकीर रजा को अब तक चार मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अब भी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके छह अन्य मामलों में जमानत लंबित है।
बरेली में 26 सितंबर को कथित रूप से ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर से जुड़ी विवाद के कारण हिंसा भड़क गई थी। पुलिस के अनुसार, शहर के कई इलाकों में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया और गोलीबारी की। इसके अलावा, दंगा नियंत्रण हथियार और अन्य सामान भी लूट लिया गया। इस हिंसा में 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
उस रात कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, छावनी और किला थानों में कुल 10 मामले दर्ज किए गए थे। कोतवाली और बारादरी में दर्ज दो गंभीर मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई।
पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 19 आरोपियों के नाम दर्ज किए गए थे, लेकिन जांच के दौरान और 55 नाम सामने आए। इनमें से 38 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। मौलाना तौकीर रजा वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में हैं, जबकि नफीस और अन्य कई आरोपी बरेली जेल में बंद हैं।