Court takes cognisance of defamation complaint by Satyender Jain against BJP MLA Karnail Singh, issues summons
नई दिल्ली
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का संज्ञान लिया। पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जैन ने आरोप लगाया था कि सिंह ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानिकारक बयान दिया था। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संज्ञान लेने के बाद बीजेपी विधायक करनैल सिंह को समन जारी किया। उन्हें 19 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
जैन के वकील एडवोकेट रजत भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने करनैल सिंह को समन जारी किया है। करनैल सिंह के वकील एडवोकेट विनोद दहिया ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) की प्रेस रिलीज़ और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थे। यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होने के नाते करनैल सिंह का यह कर्तव्य था कि वह जनता को विरोधी, जो कि पूर्व मंत्री भी थे, के बारे में जागरूक करें।
आरोपी करनैल सिंह ने मामले की सुनवाई की योग्यता और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। हालांकि, कोर्ट ने जैन के पक्ष में फैसला सुनाया। करनैल सिंह के वकील ने कहा कि घटना के समय करनैल सिंह न तो सांसद थे और न ही विधायक। इसलिए, यह विशेष अदालत इस शिकायत की सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यह MP-MLA के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई है। सत्येंद्र जैन की ओर से एडवोकेट रजत भारद्वाज पेश हुए। करनैल सिंह की ओर से एडवोकेट विनोद दहिया पेश हुए।
पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से बीजेपी के दिल्ली चुनाव उम्मीदवार करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि आरोपी ने 19 जनवरी, 2025 को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मानहानिकारक बयान दिया था।
शिकायतकर्ता जैन ने आरोप लगाया है कि करनैल सिंह ने बयान दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया है, और उनके नाम पर 1100 एकड़ ज़मीन है। भारद्वाज के ज़रिए दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपी ने बयान दिया था कि जैन ने भ्रष्टाचार से अपनी दौलत बनाई है, और यह पैसा जनता पर खर्च किया जाना था।
यह भी आरोप है कि आरोपी ने झूठा बयान दिया कि उसके घर से बड़ी मात्रा में सोना बरामद हुआ है। वह भू-माफिया का सदस्य है; उसे फिर से जेल होगी। यह भी आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर उसकी बदनामी की। यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई अन्य दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए गए।