कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न आवंटन पर निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 24-09-2026
Calcutta High Court reprimands Election Commission over allotment of 'envelope' symbol
Calcutta High Court reprimands Election Commission over allotment of 'envelope' symbol

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न को राजनीतिक दल आईएसएफ से वापस लेकर नवगठित डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को आवंटित किए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग को बृहस्पतिवार को फटकार लगाई और कहा कि आयोग को ‘‘निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए।’’
 
अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास 183 मुक्त चुनाव चिह्न उपलब्ध हैं और सवाल किया कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एक नयी पार्टी को ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न देने की क्या वजह थी, जबकि आईएसएफ ने भी वहां अपना उम्मीदवार उतारा है।
 
अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि इस चुनाव चिह्न को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।
 
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा, ‘‘प्राधिकरण को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए।’’
 
निर्वाचन आयोग के वकील ने यह बताने के लिए निर्देश लेने का समय मांगा कि उपचुनावों के लिए चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी अधिसूचना क्यों जारी नहीं की गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।