ब्रेकिंगः हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सिब्बल कर रहे हैं पैरवी

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 10-02-2022
ब्रेकिंगः हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सिब्बल कर रहे हैं पैरवी
ब्रेकिंगः हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सिब्बल कर रहे हैं पैरवी

 

आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली

कनार्टक का हिजाब मामला बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. इसको लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से याचिका दायर की गई है.कपिल सिब्बल की याचिका पर चर्चा के दौरान सीजेआई एनवी रमना ने कहा ‘‘समस्या अब यह है कि अगर हम मामले को सूचीबद्ध करते हैं, तो उच्च न्यायालय इसकी कभी सुनवाई नहीं करेगा. इस मामले में एक या दो दिन प्रतीक्षा करें.‘‘

याद रहे कि आज ही कर्नाटक उच्च न्यायाल की बड़ी बेंच इसपर सुनवाई करने वाली है. कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनने वाली कुछ छात्राओं को कक्षा में जाने से रोकने के बाद प्रारंभ यह विवाद भयंकर तरीके  से देश में फैल गया है.

दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के कई हिस्से में इसके विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हुए. हिजाब के विरोध में भगवाधरी छात्र भी कर्नाटक के कॉलेज में विरोध पर आमादा हैं. उन्होंने दो दिन पहले एक कॉलेज में तिरंगा उतार कर भगवा फहरा दिया था.

दूसरी तरफ इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट पिछले दो दिनों से सुनवाई कर रही है. एक दिन पहले इसने बड़ी बेंच को याचिका रेफर कर दी थी. इस मामले में आज बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. दूसरी तरफ कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

इस  बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का कहना, ‘‘कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से इस पर सुनवाई की मांग की.

उन्होंने कहा, ‘‘यह कर्नाटक में जो हो रहा है, उससे संबंधित है. विवाद पूरे देश में फैल रहा है. इस बीच, परीक्षाएं दो महीने दूर हैं.‘‘ हालांकि, रमना ने कहा,‘‘रुकें, मिस्टर सिब्बल! हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए. आप चाहते हैं कि मामला ट्रांसफर हो जाए?‘‘

जब सिब्बल ने सुझाव दिया कि मामले को सूचीबद्ध किया जाए और इस पर अभी कोई आदेश पारित नहीं किया जाए, तो कोर्ट ने कहा,‘‘समस्या यह है कि अगर हम मामले को सूचीबद्ध करते हैं, तो उच्च न्यायालय इसे कभी नहीं सुनेगा. एक या दो दिन प्रतीक्षा करें.‘‘

इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएस खाजी शामिल हैं, कर्नाटक के कुछ कॉलेजों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

मंगलवार को, अदालत ने आदेश के खिलाफ विरोध के मद्देनजर छात्र समुदाय और आम जनता से शांति की अपील की थी. बढ़ते विवाद को देखते हुए कर्नाटक में दो दिनों के लिए षिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं.