Bengal SIR: Court to consider plea against Commission's decision to freeze voter lists
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को ‘फ्रीज’ करने को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ एक नयी याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई करने पर सहमति जतायी।
निर्वाचन आयोग ने उन विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची को फ्रीज कर नौ अप्रैल को अंतिम रूप दे दिया है जिन पर पहले चरण में मतदान होगा।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि सभी सीटों के लिए मतगणना चार मई को होगी।
मतदाता सूची को फ्रीज करने का मतलब है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें इस विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में दोबारा शामिल नहीं किया जा सकता।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ से एक वकील ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।
वकील ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ कई अपीलें अब भी लंबित हैं, जबकि आयोग ने नौ अप्रैल को सूची को फ्रीज कर दिया है।
इस पर सीजेआई ने कहा, ‘‘हम 13 अप्रैल को इस याचिका पर विचार करेंगे।’’