बैंक धोखाधड़ी: आंध्र की पूर्व सांसद समेत चार को पांच साल की जेल

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 14-09-2022
बैंक धोखाधड़ी: आंध्र की पूर्व सांसद समेत चार को पांच साल की जेल
बैंक धोखाधड़ी: आंध्र की पूर्व सांसद समेत चार को पांच साल की जेल

 

हैदराबाद. सीबीआई की एक अदालत ने बुधवार को आंध्र प्रदेश की पूर्व सांसद कोठापल्ली गीता, उनके पति पी. रामकोटेश्वर राव और दो बैंक अधिकारियों को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई. अराकू से लोकसभा की पूर्व सदस्य गीता और अन्य को गिरफ्तार कर चंचलगुडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया.

पंजाब नेशनल बैंक को 42.9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए सजा सुनाते हुए अदालत ने गीता और उसके पति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. पूर्व सांसद पर विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (वीआईपीएल) के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज जमा करके बैंक को धोखा देने का आरोप लगाया गया था. रामकोटेश्वर राव कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं. कंपनी ने ऋण को स्वीकृत किए जाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी डायवर्ट किया. 

सीबीआई ने उनके खिलाफ 2015 में चार्जशीट दाखिल की थी. दोषी ठहराए गए और सजा पाए अन्य लोगों में पीएनबी की मिड कॉरपोरेट शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक बी.के. जयप्रकाशम और पीएनबी प्रधान कार्यालय के तत्कालीन महाप्रबंधक के.के. अरविंदक्षण शामिल हैं. गीता 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के टिकट पर अरकू से लोकसभा के लिए चुनी गई थीं.