नई दिल्ली
रोहिणी कोर्ट ने गौरव और सौरभ लुथरा की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट गुरुवार शाम 5:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी।गोवा पुलिस ने लुथरा भाइयों की अग्रिम जमानत का विरोध किया। पुलिस का कहना है कि गौरव लुथरा, सौरभ लुथरा और अजय गुप्ता क्लब के साइनatories हैं, और क्लब का पंचायत लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका था और उसे नवीनीकृत नहीं किया गया।
गोवा पुलिस की ओर से कहा गया कि भाइयों ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे उन्हें कोर्ट से विशेष सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। पुलिस ने यह भी दावा किया कि दोनों भाई भारत छोड़कर 7 दिसंबर को थाईलैंड गए, जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 दिसंबर की रात देश छोड़ा। पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि इससे साफ होता है कि गौरव और सौरभ लुथरा ने कोर्ट और अधिकारियों को गुमराह किया और देश छोड़ दिया।
पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपियों द्वारा पेश किए गए चिकित्सकीय आधार जाली हैं, क्योंकि मरीज को डॉक्टर ने देखा ही नहीं।लुथरा भाइयों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि FIR में घटना लापरवाही के कारण हुई थी, हत्या नहीं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के परिवार की सुरक्षा को खतरा था और वे अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए कोर्ट में आए हैं। वकील ने यह भी कहा कि कानून के तहत आरोपियों को निर्दोष माना जाता है और वे किसी भी मामले में दोषी नहीं हैं।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाइयों ने जांच में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया और सीधे वारंट जारी किया गया। वकील ने यह भी कहा कि लुथरा समूह के मैनेजर भारत में 40 रेस्टोरेंट चलाते हैं, इसलिए सभी जगह मौजूद होना संभव नहीं है। साथ ही, भाइयों को फुकेत में एक इवेंट में जाना था, इसलिए उन्होंने टिकट बुक किया था।
गौरव और सौरभ लुथरा, जो गोवा के बिर्च होटल में हुई भयानक आग से जुड़े मामले में वांछित हैं, थाईलैंड में हिरासत में हैं और भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है। उनके एक साथी अजय गुप्ता को मैपसा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में पेश किया गया, और उन्हें आगे की जांच के लिए सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।