टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई पुलिस ने सोनीपत में एक नए संदिग्ध को हिरासत में लिया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 30-10-2026
Tiger Shroff firing case: Mumbai Police detains new suspect in Sonipat
Tiger Shroff firing case: Mumbai Police detains new suspect in Sonipat

 

मुंबई (महाराष्ट्र)
 
एक बड़ी अपडेट के अनुसार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को सोनीपत पुलिस की मदद से 'टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस' के सिलसिले में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, "अपनी जांच के दौरान मिली खास जानकारी के आधार पर, मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सोनीपत पुलिस की मदद से हरियाणा के सोनीपत से एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।"
 
इससे पहले, 'टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस' के सभी आरोपियों को गुरुवार को एक विशेष MCOCA (मकोका) अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस ने इस मामले के 11 आरोपियों के लिए दस दिन की हिरासत की मांग की थी। अदालत ने सभी 11 आरोपियों को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। नौवें आरोपी की मेडिकल हिस्ट्री भी अदालत में पेश की गई; उसकी केवल एक ही किडनी काम करती है।
 
सुनवाई के बाद वकील अजिंक्य मिरगल मधुकर ने कहा, "हमने नौवें आरोपी के मेडिकल रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे। उसकी केवल एक किडनी काम करती है, जबकि दूसरी किडनी काम नहीं करती है... शुरुआत में, मुंबई पुलिस ने तर्क दिया कि उन्हें डिजिटल और वित्तीय सुरागों का पता लगाना है और जब्त किए गए मोबाइल फोन से जानकारी निकालनी है। हमारा तर्क यह था कि चूंकि ये सभी चीजें पहले ही जब्त की जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।" जज ने सभी आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें कोई शिकायत है या वे कुछ कहना चाहते हैं। जज ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें मराठी समझ आती है, और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
 
मुंबई पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ MCOCA (मकोका), 1999 के प्रावधान लागू किए हैं। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में MCOCA के प्रावधान जोड़े गए। यह मामला 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के तहत, साथ ही आर्म्स एक्ट (Arms Act) की धारा 3 और 25 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने 27 अक्टूबर को MCOCA (मकोका) अधिनियम की धारा 23(1)(a) के तहत इस कानून की धाराओं को लागू करने की अनुमति दे दी है। मुंबई पुलिस के अनुसार, "इसके तहत, सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में MCOCA की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) को जोड़ दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।"
 
मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इन चार आरोपियों - कुणाल, सुमित, राधा और बबीता - को दूसरी बार एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया। यह मामला 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे जुहू में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। अभिनेता तो सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर को चोटें आईं।