मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से कहा है कि अगर वे विदेश यात्रा की अनुमति चाहते हैं, तो पहले 60 करोड़ रुपये की राशि जमा करें, तभी उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। अदालत ने यह निर्देश उस मामले में दिया है जिसमें दंपती पर एक व्यवसायी से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
दरअसल, शिल्पा और कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी (60) ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोठारी का आरोप है कि वर्ष 2015 से 2023 के बीच उन्हें एक निवेश समझौते के तहत बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन बाद में उस राशि का इस्तेमाल दंपती ने अपने निजी हितों के लिए किया।
इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। जांच के दौरान राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया गया और दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया था। हालांकि, दोनों फिलहाल गिरफ्तारी से बाहर हैं।
बुधवार को सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने कहा कि चूंकि दंपती धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी हैं, इसलिए सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
दंपती के वकील ने अदालत में दलील दी कि फुकेट की एक यात्रा अवश्य निजी है, लेकिन बाकी यात्राएं व्यावसायिक उद्देश्य से हैं। वकील ने यह भी कहा कि दोनों ने अब तक जांच में पूरा सहयोग किया है और समय पर पूछताछ के लिए भी उपस्थित हुए हैं।
इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि इसी सहयोग के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही, अदालत ने शिल्पा शेट्टी से उन व्यावसायिक कार्यक्रमों के न्यौते और दस्तावेजी प्रमाण मांगे जिनमें उन्हें विदेश में भाग लेना है।
पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “जब तक 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा नहीं होती, तब तक इस याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।” अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है।
दंपती ने अपनी याचिका में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का अनुरोध किया है, ताकि वे निर्धारित यात्राएं कर सकें।
इस बीच, शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को दिए गए बयान में दावा किया है कि वह अपने पति के साथ मिलकर शुरू की गई कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक संचालन में शामिल नहीं थीं। पुलिस अधिकारी के अनुसार, 4 अक्टूबर को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने शिल्पा के घर जाकर उनसे चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
शिल्पा का कहना है कि यह कंपनी अब बंद हो चुकी है, और वह इसके कामकाज से अलग थीं। हालांकि, शिकायतकर्ता और जांच एजेंसियों का आरोप है कि दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से निवेशकों को ठगा।
अब यह देखना होगा कि क्या दंपती अदालत की शर्त के अनुसार 60 करोड़ रुपये जमा कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसी पर उनकी विदेश यात्रा की अनुमति निर्भर करती है।