आवाज द वाॅयस /मंगलुरु
उडुपी जिला प्रशासन ने सोमवार से 19 फरवरी तक जिले के सभी हाई स्कूलों के आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है. हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के बाद सोमवार को स्कूल फिर से खुल रहे हैं.
सीआरपीसी की धारा 144 एक मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, जो विशेष रूप से राज्य द्वारा किसी व्यक्ति या एक निश्चित संख्या में लोगों को कानून और व्यवस्था के हित में या लोगों की सामान्य भलाई के लिए कुछ कार्यों में लिप्त होने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है. क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता है.
यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगा.जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपायुक्त एम कूर्म राव से सभी हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के अनुरोध के बाद यह आदेश दिया गया है.
आदेश के अनुसार विद्यालय की परिधि के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है. विरोध और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है.
जैसे ही विरोध तेज हुआ, राज्य ने 9 फरवरी से तीन दिनों की अवधि के लिए स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया. हालांकि, अदालतों ने 10 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब तक अदालतें अन्यथा फैसला नहीं करती तब तक राज्य के हिजाब निर्देश का पालन किया जाएगा.