केंद्र ने पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर किया

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 16-10-2026
Centre raises petrol export duty to Rs 2.5/litre, cuts diesel levy to Rs 8.5/litre
Centre raises petrol export duty to Rs 2.5/litre, cuts diesel levy to Rs 8.5/litre

 

नई दिल्ली 
 
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले करों की नियमित समीक्षा के तहत, अगले पखवाड़े (15 दिनों) के लिए पेट्रोल के निर्यात शुल्क को बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। संशोधित दरों के तहत, पेट्रोल के निर्यात पर 'विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' (SAED) को 0.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 16 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। दोनों ईंधनों के निर्यात पर 'सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर' (RIC) शून्य ही रहेगा। विमान ईंधन (ATF) पर निर्यात शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार रखा गया है, जो पूरी तरह से SAED के रूप में लागू होगा।
 
ये संशोधित दरें 16 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को दरों में संशोधन किया गया था। पश्चिम एशिया संकट के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करके देश के भीतर इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 27 मार्च 2026 को पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क (लेवी) लागू किए गए थे। सरकार हर पखवाड़े इन दरों की समीक्षा करती है। इस समीक्षा में पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल, डीजल और ATF सहित) की अंतरराष्ट्रीय औसत कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।
 
यह ताजा संशोधन अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के बारे में सरकार के नियमित मूल्यांकन और देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस शुल्क व्यवस्था का उद्देश्य अत्यधिक निर्यात को हतोत्साहित करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की ऐसी स्थितियां न बनें जिनसे निर्यातकों को घरेलू बाजार से आपूर्ति हटाकर उसे बाहर भेजने का प्रोत्साहन मिले। हालाँकि, घरेलू खपत के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये संशोधित दरें केवल निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर ही लागू होंगी।