इस्लामाबाद. पाक अधिकृत कश्मीर की एक स्थानीय अदालत ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति को फेसबुक पर ईशनिंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाई. मुहम्मद शफीक खान ने कथित तौर पर दो साल पहले फेसबुक पर उनके पैगंबर होने का दावा किया था.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरकोट ने आरोपी को पाकिस्तान दंड संहिता (स्वतंत्र दंड संहिता) की धारा 295सी के तहत मौत की सजा और 10 साल कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
आरोपी के खिलाफ मई 2020 में धीरकोट पुलिस स्टेशन में हाफिज जहूर नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर ईशनिंदा का मामला दर्ज किया गया था, जो एक स्थानीय मस्जिद में उपदेशक और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है.
हाफिज जहूर ने मामले और आरोपी के साथ अपने संबंधों के बारे में कोई विवरण देने से इनकार कर दिया. 40 वर्षीय आरोपी बाग जिले की धीरकोट तहसील के हंस चौकी क्षेत्र का रहने वाला है और उसके तीन बच्चे हैं.
आरोपी कतर और सऊदी अरब में मेहनत करने के बाद कुछ वर्षों तक धीरकोट में निजी कारोबार करता रहा था.