Those who do not have B.Ed qualification cannot be appointed as assistant teachers: Allahabad High Court
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बीएड की योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहायक अध्यापक/प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) के पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) परीक्षा-2014 के लिए इस पद का विज्ञापन निकाला गया था। हालांकि, अदालत ने प्रतिवादियों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की पीठ ने विनोद कुमार यादव और चार अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।
अदालत ने प्रदेश के महाधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार, उप्र लोक सेवा आयोग और अन्य को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 13 मार्च, 2026 तय की।