अब रेलवे में भी एयरपोर्ट जैसे लगेज रूल्स लागू

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 19-08-2025
Railways to go the airport way with baggage weight regulations. Details here
Railways to go the airport way with baggage weight regulations. Details here

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली 
 
भारतीय रेलवे अपनी सामान नीति को और सख्त करने की तैयारी में है, जिससे यह हवाईअड्डे जैसे नियमों के करीब आ जाएगी। सामान संबंधी प्रतिबंध वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन इनका पालन शायद ही कभी होता था। अब, रेलवे बोर्ड ने उन प्रमुख स्टेशनों की पहचान की है जहाँ अनुमेय भार सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।
 
नियमों के तहत, प्रथम श्रेणी एसी के यात्री 70 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं, जबकि एसी टू-टियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम, एसी थ्री-टियर और स्लीपर श्रेणी के लिए 40 किलोग्राम और सामान्य श्रेणी के लिए 35 किलोग्राम है। बोर्डिंग स्पेस को बाधित करने वाले बड़े आकार के बैग पर जुर्माना लगाया जाएगा।
 
एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा, "यदि आपका सामान मुफ्त सीमा से थोड़ा अधिक है, तो आपसे सामान्य दरों पर शुल्क लिया जाएगा। लेकिन सीमा से अधिक होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त सामान यात्रा शुरू करने से पहले सामान कार्यालय में बुक करना होगा।
 
रेलवे ने एक बयान में स्पष्ट किया: "सामान संबंधी नियम पहले से ही मौजूद हैं। अधिकारियों को उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, और मानक निर्देश उपलब्ध हैं।"
 
स्कूटर, साइकिल या अन्य बड़े सामान ले जाने वाले यात्रियों को मुफ़्त भत्ता नहीं मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, ट्रेन में आसानी से चढ़ना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।