मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 17-01-2026
Petition challenging Manish Sisodia's election dismissed
Petition challenging Manish Sisodia's election dismissed

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 
 दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के विधानसभा चुनावों में पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
 
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रताप चंद्र अपनी चुनाव याचिका में कोई पुख्ता कारण गिनाने और उसके समर्थन में साक्ष्य पेश करने में विफल रहे हैं।
 
सिसोदिया ने 70,163 वोट हासिल कर पटपड़गंज विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं, प्रताप चंद्र को केवल 95 वोट मिले थे।
 
प्रताप चंद्र ने दलील दी थी कि उन्होंने कानून का कड़ाई से अनुपालन किया था और चुनाव से दो दिन पहले प्रचार करना बंद कर दिया था, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने मतदान के दिन तक प्रचार जारी रखा, जिससे चुनाव प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित हुई और उन्हें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर नहीं मिला।
 
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सिसोदिया ने अपने नामांकन पत्र में इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनके खिलाफ 2013 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।