Odisha: Koraput district administration orders ban on sale of meat on Republic Day
कोरापुट (ओडिशा)
कोरापुट जिले के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। 23 जनवरी को जारी एक पत्र में, कलेक्टर और डीएम ने कोरापुट जिले के सभी तहसीलदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को 26 जनवरी, 2026 को मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया।
संचार के अनुसार, अधिकारियों से कहा गया है कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में औपचारिक अधिसूचना जारी करें। इस बीच, अयोध्या खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने 10 जनवरी को अयोध्या धाम के होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन पर सख्त प्रतिबंध की घोषणा की। इस प्रतिबंध में ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है, और अधिकारी नियम का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाएंगे।
ANI से बात करते हुए, खाद्य आयुक्त अयोध्या माणिक चंद्र सिंह ने कहा, "अयोध्या धाम के होटलों और रेस्तरां में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।" सिंह ने यह भी घोषणा की कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और डिलीवरी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 16 दिसंबर, 2025 को अमृतसर के चारदीवारी वाले शहर, रूपनगर जिले में श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले में तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) को राज्य के पवित्र शहर घोषित किया, और उनकी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रतिबंध लगाए।
पंजाब के गृह विभाग की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इस फैसले को पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस कदम के तहत, कई विभागों को तीनों शहरों की अधिसूचित सीमाओं के भीतर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया गया है। पशुपालन विभाग से पवित्र शहरों की अधिसूचित सीमाओं के भीतर मांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।