कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकार से 'वंदे मातरम' को दो छंदों तक सीमित करने के आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 22-09-2026
Karnataka Governor asks govt to reconsider order limiting 'Vande Mataram' to two stanzas
Karnataka Governor asks govt to reconsider order limiting 'Vande Mataram' to two stanzas

 

बेंगलुरु (कर्नाटक) 
 
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह 8 सितंबर, 2026 के अपने सरकारी आदेश पर फिर से विचार करे। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" को आम तौर पर केवल इसके पहले दो छंदों तक ही गाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को 21 सितंबर, 2026 को लिखे एक पत्र में, राज्यपाल ने कहा कि राज्य का यह निर्णय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के खिलाफ है और 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026' का उल्लंघन है। राज्यपाल ने कहा कि गृह मंत्रालय ने "भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से संबंधित आदेश" जारी किए हैं और गाने के लिए "वंदे मातरम" का आधिकारिक संस्करण तय किया है। इन निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि सामूहिक गायन के मौकों पर आधिकारिक संस्करण ही गाया जाना चाहिए, और राज्य सरकार के पास कोई अलग या छोटा संस्करण तय करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
 
उन्होंने अनुच्छेद 162, 256 और 257(1) के तहत संवैधानिक स्थिति की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि जब कोई विषय राज्य की विधायी क्षमता के दायरे से बाहर हो, तो राज्य की कार्यपालिका कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से इसके विपरीत राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत और उसके आधिकारिक संस्करण का नियमन राज्य सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा, राज्यपाल ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में 2026 के संशोधन के कानूनी महत्व का भी हवाला दिया, जिसके तहत संसद ने राष्ट्रगीत को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। संशोधित प्रावधान में राष्ट्रगीत गाने से जानबूझकर रोकना और ऐसे गायन में लगी सभा में जानबूझकर बाधा डालना शामिल है।
 
यह कहते हुए कि केंद्रीय ढांचे के साथ तालमेल बिठाए बिना छोटा संस्करण तय करना संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से अनुचित होगा, गहलोत ने सरकार को सलाह दी कि वह जांच करे कि क्या दो छंदों तक सीमित रखने का नियम इन बातों के आलोक में सही ठहराया जा सकता है: (1) राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026; (2) राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण से संबंधित गृह मंत्रालय (MHA) के आदेश; (3) संविधान के अनुच्छेद 162, 256 और 257(1); (4) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा; (5) राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में एकरूपता और गरिमा बनाए रखने की ज़रूरत।
 
गवर्नर ने कहा कि इस तरह से दोबारा विचार करने पर राज्य के निर्देशों और केंद्र के प्रोटोकॉल के बीच बेवजह टकराव से बचा जा सकेगा और संवैधानिक मामलों में होने वाले अनावश्यक कानूनी विवादों को रोका जा सकेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि संवैधानिक मर्यादा और राष्ट्र-गीत के उचित सम्मान को ध्यान में रखते हुए केंद्र के मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाए। इस पत्र की प्रतियां मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सरकार के सचिव (DPAR) को भी भेजी गई हैं।