Suicide in police station: Case filed against minor girl's father, brother and unknown policemen
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली परिसर स्थित शौचालय में एक आरोपी युवक के फंदे से लटक कर कथित तौर पर खुदकुशी कर लेने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के पिता, भाई और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह मामला सोमवार देर रात अर्जुन (22) के पिता लल्लू राम की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) आलोक कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी अर्जुन ने सोमवार को पट्टी थाना परिसर के शौचालय में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली।
उन्होंने बताया कि मोलनापुर गांव के रहने वाले अर्जुन को 17 अगस्त को दर्ज बीएनएस की धारा 137 (2) (अपहरण) और 87 (शादी के लिए मजबूर करना) के तहत दर्ज मुकदमे के सिलसिले में सोमवार को थाने लाया गया था।
कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने सोमवार को पट्टी के थानाध्यक्ष आनंद पाल सिंह और दारोगा ओंकार सिंह को निलंबित कर दिया तथा जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच की सिफारिश की।
उन्होंने बताया कि अर्जुन के खुदकुशी करने के बाद, पुलिस ने घटना से पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली नाबालिग लड़की के पिता, भाई और अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 351(3) (आपराधिक धमकी) तथा एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
कुमार ने बताया कि अर्जुन को 17 अगस्त 2026 को दर्ज अपहरण के मामले में पूछताछ के लिये सोमवार को पट्टी कोतवाली लाया गया था और इसी दौरान शौच का बहाना करके वह परिसर स्थित शौचालय में गया और खुदकुशी कर ली।
कुमार ने बताया कि कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों ने अर्जुन को फंदे से लटका पाया। उन्होंने बताया कि पुलिस उसे तत्काल फंदे से उतार कर मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।