जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में यूएपीए के तहत लाखों की संपत्ति जब्त की

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 28-04-2024
Jammu-Kashmir police seize property worth lakhs under UAPA in Pulawama
Jammu-Kashmir police seize property worth lakhs under UAPA in Pulawama

 

आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

आतंकवाद निरोधक अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत लाखों रुपये की संपत्ति जब्त की.
 
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था. यह जब्ती दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में की गई. यह संपत्ति पुलवामा के मोंघामा में स्थित एक मंजिला आवासीय घर है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा अपने आश्रय और ठहरने के लिए किया जाता था.
 
आतंकवादियों को रसद सहायता घर के मालिक मोहम्मद लतीफ कर द्वारा प्रदान की गई थी, जिसका कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है. 
 
संपत्ति अब आधिकारिक जब्ती के अधीन है, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हस्तांतरण, पट्टे, निपटान या परिवर्तन पर रोक है. यह जब्ती पुलिस स्टेशन पुलवामा के एफआईआर नंबर 315/2023 यू/एस 16, 18, 19 20, 38 और 39 यूए (पी) अधिनियम के तहत की गई है. 
 
1967 में अधिनियमित गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) कानून प्रवर्तन को राज्य के लिए खतरा पैदा करने वाली गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है. कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है.