High Court refuses urgent hearing on plea against ban on non-BS-6 vehicles in Delhi
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत एक नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस मामले का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था। पीठ ने कहा कि इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है और मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।
पीठ ने कहा, “नहीं, क्षमा करें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है और न ही यह मामला तत्काल सुनवाई योग्य है।”
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से दिल्ली आने-जाने वाले कई लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ियों के एक नवंबर से शहर में प्रवेश पर रोक लग जाएगी, जिनमें बीएस-6 मानकों का पालन नहीं करने वाली कार भी शामिल हैं।
बहरहाल, अदालत ने कहा कि यात्रा के लिए कई वैकल्पिक वाहन उपलब्ध हैं।