उच्च न्यायालय ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना रद्द की

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 08-04-2026
High Court Quashes Election Commission's Notification for By-election on Goa's Ponda Assembly Seat
High Court Quashes Election Commission's Notification for By-election on Goa's Ponda Assembly Seat

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
 
 
मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को बुधवार को ‘‘अमान्य’’ घोषित कर दिया और इस तरह नौ अप्रैल को होने वाला चुनाव अब प्रभावी रूप से रद्द हो गया है।
 
इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
 
उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जमसंदेकर ने दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम समय के लिए बचा है।
 
पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद पोंडा विधानसभा सीट रिक्त हो गयी थी।
 
निर्वाचन आयोग ने नौ अप्रैल को मतदान और चार मई को मतगणना की अधिसूचना जारी की थी।
 
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है।
 
उन्होंने दलील दी थी कि नव निर्वाचित विधायक का कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा।