दिल्ली दंगाः मीरान हैदर की जमानत पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 20-05-2022
दिल्ली दंगाः मीरान हैदर की जमानत पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस
दिल्ली दंगाः मीरान हैदर की जमानत पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

 

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित ‘बड़ी साजिश’ के सिलसिले में जेएनयू छात्र और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के युवा नेता मीरान हैदर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को पुलिस से जवाब मांगा.

मामले में नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इसे आगे की सुनवाई के लिए 21 जुलाई को पोस्ट किया. निचली अदालत में अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद हैदर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

5 अप्रैल को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हैदर की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि बड़े षड्यंत्र के मामले में उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच हैं.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने एक अन्य पीठ को स्थानांतरित करने और बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद और अन्य आरोपियों के मामलों के साथ सुनवाई करने के लिए याचिका प्रस्तुत की.

इसी पीठ ने गुरुवार को जेएनयू के पूर्व छात्र-कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका कथित श्बड़े षड्यंत्र के मामलेश् की सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दी.

हालांकि, न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि उमर खालिद के मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि इस पर पिछली पीठ ने आंशिक सुनवाई की थी.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हैदर पर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं. दिल्ली पुलिस के अनुसार, जेएनयू के विद्वान और कार्यकर्ता खालिद, और शारजील इमाम दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में शामिल हैं.

फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़क उठे, क्योंकि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों ने हिंसक रूप ले लिया और 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए.